चर्चित सलमा हत्याकांड मामले के आरोपी अतुल को मिली बेल
कोरबा। जिले के चर्चित न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना हत्याकांड के सह आरोपी अतुल शर्मा को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय से राहत मिली है। अतुल को बेल दी गई है। अतुल ने मुख्य आरोपी मधुर साहू और कौशल श्रीवास के साथ मिलकर शव छिपाने में मदद की थी। हत्याकांड के सह आरोपी अतुल शर्मा की जमानत याचिका की पैरवी अधिवक्ता कमलेश साहू ने की। श्री साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा कोर्ट में दलील पेश की गई कि अतुल ने सलमा की हत्या नहीं की है, बल्कि शव छिपाने में हत्यारों की सहायता की थी जो धारा 201, 120 बी के अंतर्गत आता है।
भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह एक जमानती धारा है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए अतुल शर्मा को जमानत दे दिया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने जमानत आवेदन स्वीकार किया है। कोर्ट ने जमानत में बताया है कि आरोपी अतुल 15 अगस्त 2023 से ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल में है। उसके खिलाफ पहले कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं है। अभियुक्त का यह पहला अपराध है इसे देखते हुए सशर्त जमानत दिया जा रहा है। आरोपी को 25 हजार रुपए का बांड भी भी भरना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केस से संबंधी हर पेशी में उसे पेश होना पड़ेगा। इस दौरान किसी भी तरह का क्राइम नहीं करना है और सभी शर्तों का पालन करना होगा। किसी साक्ष्य को प्रभावित नहीं करने और फरार नहीं होने की शर्त भी जमानत में शामिल है।